समोसा, कचौड़ी, सेंव, नमकीन, मसाले, पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थ के उन सभी कारोबारियों को 1 नवंबर से तकनीकी इंचार्ज रखना होगा, जो फूड निर्माता के लाइसेंस के आधार पर कारोबार कर रहे हैं। व्यापारी तकनीकी इंचार्ज उसी व्यक्ति को बना सकेंगे, जो केमेस्ट्री विषय के साथ बीएससी पास होगा।
यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने फूड प्राेडक्ट मैनुफेक्चरिंग के लाइसेंस नियमों में किया है। लेकिन, कैटरिंग व हलवाई श्रेणी में रजिस्टर्ड खाद्य पदार्थ कारोबारियों को तकनीकी इंचार्ज की नियुक्ति करने से छूट रहेगी। नई व्यवस्था भोपाल सहित पूरे देश में 1 नवंबर से फूड सेफ्टी कम्प्लायंस सिस्टम (फोसकोस) के साथ लागू की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों ने बताया कि इसके लिए अलग से फोसकोस पाेर्टल बनाया है। खाद्य पदार्थ कारोबारियों के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इसी के मार्फत होंगे। लेकिन, खाद्य पदार्थ कारोबारी और निर्माता को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित जिले के डेंजिंगनेटिड ऑफिसर (डीओ) के यहां ऑनलाइन आवेदन करना होगा। व्यापारी की एप्लीकेशन की जांच, एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार जिले का फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) करेगा। संबंधित फूड कारोबारी का लाइसेंस भी एफएसओ जारी करेगा।
नएक नवंबर से लागू नए प्रावधान पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। इसमें कई डिपार्टमेंट शामिल रहेंगे। इससे निर्माता को भी आसानी रहेगी। निर्माता अभी रिटर्न ऑफलाइन फाइल करते थे, अब ऑनलाइन करने से सही जानकारी सामने आएगी। गलत जानकारी पर ऑनलाइन ही लाइसेंस सस्पेंड भी किए जा सकेंगे। -धर्मेंद्र नुनैया, फूड सेफ्टी ऑफिसर